ई-वेरिफिकेशन नहीं कराया तो अमान्य होगा RTI
ग्वालियर : वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न यानि आईटीआर दाखिला करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निकल चुकी है। यदि आपने इस तारीख के बाद आईटीआर भरा है तो उसके ई-वेरिफिकेशन के लिए कम समय मिलेगा। यदि ई-वेरिफिकेशन नहीं कराया तो आईटीआर अमान्य हो जाएगा। सीबीडीटी ने आयकर नियमों में बदलाव का सर्कुलर आयकर विभाग को भेजा है। नया नियम एक अगस्त से लागू हो चुका है। इसके तहत ऑनलाइन रिटर्न भरने वालों को अब ई-वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ 30 दिन ही मिलेंगे। जबकि पहले 120 दिन मिलते थे। यदि आपने अंतिम तिथि 31 जुलाई तक या इससे पहले आईटीआर दाखिल कर दिया था, तो आपको ई-वेरिफिकेशन के लिए पूर्व की भांति 120 दिन मिलेंगे। नए नियम 31 जुलाई के बाद आईटीआर भरने वालों पर लागू होंगे।
आयकरदाता के लिए यह जानना जरूरी
ऑनलाइन या ऑफलाइन भी ई-वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। आईटीआर भरने के अंतिम चरण में उसे सत्यापित करना होता है। इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरहों से सत्यापित कर सकते हैं। आयकर पोर्टल पर इस बारे में जानकारी दी गई है।
इन लोगों को नहीं देना होता टैक्स
यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष से कम आयु का है और उसकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए है, तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस लिमिट से अधिक वाले व्यक्ति को आईटीआर फाइल करना होगा।
यदि कोई व्यक्ति 60 साल से अधिक उम्र का है और आयु 80 साल से कम है। साथ ही सालाना इनकम 3 लाख है, तो भी व्यक्ति को टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति 80 वर्ष से अधिक का है और उसकी सालाना इनकम 5 लाख है, तो उसे भी टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
बैंक खाता पहले से सत्यापित होना चाहिए। यहां इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट कर सकते हैं। कोड ई-मेल आईडी या मोबाइल नंबर पर आएगा। इसे डीमेट खाते से भी वेरिफाई किया जा सकता है। ई-वेरिफाई पेज पर डीमेट खाते का विकल्प चुनें। फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आएगा। इसे डालकर आईटीआर सत्यापित करें।
ई-वेरिफिकेशन आधार नंबर का मोबाइल और पेनकार्ड लिंक होना जरूरी है। ई-वेरिफाई पेज पर जाएं। वहां मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन का विकल्प चुनें। नई सक्रीन पर मैं अपने आधार के जरिए सत्यापन के लिए सहमत हूं पर क्लिक करें। ओटीपी डालते ही आईटीआर सत्यापित हो जाएगा।