15 दिन में निवेशकों का पैसा लौटाएगा सहारा इंडिया, SEBI ने दी जानकारी
नई दिल्ली :सहारा इंडिया (Sahara India group) पर लोगो के पैसे न लौटाए जाने का आरोप बढ़ता जा रहा है। देश के अलग-अलग राज्यां में लोगो द्वारा प्रशासन से शिकायत की जा रही है कि तय अवधि पूरी होने के बाद भी सहारा इंडिया द्वारा रकम नही लौटाई जारही है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड के देहरादून अपर जिलाधिकारी डा एसके बरनवाल ने कम्पनी के क्षेत्रीय निदेशक को आदेश देते हुए कहा है कि वह 15 दिनां में लोगो की रकम लौटाएं। साथ ही कहा है कि अगर ऐसा नही किया जाता है ते क्यों न कम्पनी के कार्यालयों को सील कर उन पर एफआईआर दर्ज करवा दी जाये।
Sahara India Group इन लोगों ने की शिकायत जानकारी के अनुसार सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी (Sahara Credit Co-Operative Society) पर धोखाधड़ी का आरोप कई लोगों ने लगाया है। स्थानीय राजीव नगर निवासी ओमवती पाल, शास्त्रीनगर निवासी मनोज कुमार, आरसी पाल आदि ने जिलाधिकारी से इस आशस की शिकायत दर्ज रकवाई है।
लोगों का कहना है कि कम्पनी लोगो के साथ धोखधड़ी कर रही हैं। परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद जब सहारा से सम्पर्क किया जाता है ते कम्पनी द्वारा बताया गया है कि भुगतान पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है। लेकिन कम्पनी वाले कम्पनी की सम्पत्ति को बेच रहे हैं और भुगतान के लिए बहानेवाजी कर रहे हैं।
हाजिर हुए कम्पनी के क्षेत्रीय प्रबंधक लोगों की शिकायत सुनने के बाद अपर जिलाधिकारी डा बरनवाल ने नोटिस जारी कर दी। जिसके बाद क्षेत्रीय प्रबंधक जगदीश सिंह हाजिर हुए और अपना पक्ष रखा। इस मामले पर श्री सिंह का कहना था कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोसाइटी के सदस्यो को अग्रिम आदश तक भुगतान पर रोक लगा रखी है। ऐसे में भुगतान करना सम्भव नही है। कोर्ट के प्रकरण निरस्त करते ही भुगतान कर दिया जायेगा।
जारी किया आदेश इसके बाद भी अपर जिलाधिकारी ने कहा कि यह मामला धोखधड़ी का है। अगर निकवेशकों को 15 दिन के भीतर पैसा नही दिया गया तो कम्पनी पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।