सैट ने मुकेश अंबानी पर जुर्माना लगाने का सेबी का आदेश किया रद्द
नई दिल्ली : रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी को राहत बड़ी राहत मिली है। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने आरआईएल प्रमुख मुकेश अंबानी और दो अन्य कंपनियों पर जुर्माना लगाने के शेयर बाजार नियामक सेबी के आदेश को रद्द कर दिया है। सैट ने सेबी के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है।
जस्टिस तरुण अग्रवाल की अगुवाई वाली पीठ ने सोमवार को सेबी के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। सैट ने कहा कि सेबी का 2021 का आदेश रद्द किया जाता है। न्यायाधिकरण ने अपने 87 पृष्ठों के आदेश में मुकेश अंबानी, नवी मुंबई एसईजेड और मुंबई एसईजेड के खिलाफ पारित सेबी के आदेश को रद्द कर दिया। इस फैसले में कहा गया है कि अगर सेबी के पास जुर्माने की रकम जमा करा दी गई है, तो वह उसे लौटा दे।
उल्लेखनीय है कि नवंबर 2007 में पूर्ववर्ती रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) के शेयरों में कथित हेराफेरी से संबंधित मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जनवरी, 2021 में जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। शेयर बाजार नियामक सेबी ने आरपीएल मामले में आरआईएल पर 25 करोड़ रुपये, कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अंबानी पर 15 करोड़ रुपये, नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड पर 20 करोड़ रुपये और मुंबई एसईजेड लिमिटेड पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इस जुर्माने की जद में आने वाली दोनों कंपनियां, नवी मुंबई एसईजेड और मुंबई एसईजेड के प्रवर्तक आनंद जैन हैं, जो पहले रिलायंस समूह का हिस्सा रह चुके हैं।