मुंबई: बंबई हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तीन दिन बाद सोमवार को सहारा समूह की लोनावला में ऐंबी वैली परियोजना की नीलामी का आदेश दिया है| एंबी वैली परियोजना के आधिकारिक परिसमापक (ऑफिशियल लिक्विडेटर) ने इस नीलामी का आरक्षित मूल्य 37,392 करोड़ रुपये रखा है| बता दें कि 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा केस की सुनवाई में कहा कि ऐंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया नहीं रुकेगी| कोर्ट ने सहारा प्रमुख की नीलामी की प्रक्रिया पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी| 14 अगस्त को ही नीलामी का पब्लिक नोटिस जारी हो गया है| सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आदेश के मुताबिक रुपये जमा कराएंगे तो सही आदेश पास करेंगे|
ऐंबी वैली की नीलामी रोकने के लिए सहारा प्रमुख सुब्रत राय की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी| सहारा ने अपनी याचिका में कहा है कि ऐंबी वाली की नीलामी प्रक्रिया फिलहाल रोकी जाए क्योंकि रुपये वापस करने के लिए वो किसी और प्लान पर काम कर रहे हैं| दरसअल 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख को 11 सितंबर तक 1500 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश दिए थे| सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐंबी वैली प्रॉपर्टी के नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू हो| सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले बकाया पैसे जमा हो उसके बाद हम देखेंगे कि निवेशक को पैसा आपके कहे मुताबिक मिला था या नही| हम ये भी देखेंगे कि वो निवेशक थे, काल्पनिक थे या चांद से आये थे| सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की उस दलील को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने बकाया 9017 करोड़ चुकाने के लिए डेढ़ साल का समय मांगा था|