नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी से जुड़े लोगों पर दर्ज सभी एफआईआर रद्द करने एवं गिरफ्तारी न किए जाने की मांग खारिज कर दी है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि पुलिस से कह दिया जाए कि वह किसी मामले में कोई कार्रवाई न करे। कोर्ट के इनकार करने के बाद रिपब्लिक टीवी ने याचिका वापस ले ली।
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याचिका में कहा गया था कि सभी एफआईआर रद्द की जाएं और सभी मामलों को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाए। याचिका में कहा गया था कि महाराष्ट्र पुलिस को निर्देश दिया जाए कि रिपब्लिक टीवी के किसी भी संपादकीय और अन्य कर्मचारी को गिरफ्तार नहीं किया जाए।
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