नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकारी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को सैलरी नहीं देने पर दिल्ली के मुख्य सचिव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की ओर से दायर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है।
जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा जहां पहले से ये मामला लंबित है।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि जून से अक्टूबर तक डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिली है जिसकी वजह से उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ा। तब कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर दायर याचिका को तो पहले कोर्ट निस्तारित कर चुकी है।
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सवाल है कि क्या हम अवमानना के मामले पर सुनवाई कर सकते हैं। मनिंदर सिंह ने कहा कि जब हमने अवमानना याचिका दायर किया तब 29 अक्टूबर को जून से अक्टूबर तक की सैलरी दी गई। हमें सैलरी के लिए कोर्ट बार-बार क्यों आना पड़ता है।
कोर्ट ने कहा कि हम इस पर कोई आदेश नहीं देंगे। आप हाईकोर्ट जाइए, वहां याचिका पहले से लंबित है। तब मनिंदर सिंह ने कहा कि कोर्ट कम से कम ये आदेश जारी करें कि सैलरी हर महीने जरुर दी जाए। तब कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका खारिज की जाती है आप हाईकोर्ट जाइए।
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