बिलकिस बानो केस में गुजरात सरकार को SC का नोटिस, 11 दोषियों की रिहाई पर 2 हफ्ते में मांगा जवाब
बिलकिस बानो मामले में दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया. इस मामले में दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी. दरअसल, गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो मामले में सभी 11 दोषियों को संविधान प्रदत्त अधिकार के तहत रिहा कर दिया था. गुजरात सरकार के इस फैसले की काफी आलोचना भी हो रही है. यहां तक कि विपक्ष के साथ साथ तमाम बीजेपी नेताओं ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं. गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली समेत 4 लोगों ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की है. इसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सवाल यह है कि गुजरात के नियमों के तहत दोषी छूट के हकदार हैं या नहीं? हमें यह देखना होगा कि क्या छूट देते समय यह ध्यान में रखा गया था या नहीं.
पूरी खबर देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें।