नई दिल्ली: कोरोना के आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत पूरे देश में 400 रुपये करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इसी मसले पर पहले से लंबित याचिका के साथ नई याचिका को टैग कर दिया।
वकील अजय अग्रवाल ने दायर याचिका में कहा है कि देश भर की पैथोलॉजी लैब कोरोना टेस्ट के नाम पर मनमाने तरीके से पैसा लेकर करोड़ों रुपये कमा रही है। याचिका में कहा गया है कि अलग-अलग राज्यों में टेस्ट की कीमत 900 रुपये से लेकर 2800 रुपये तक है।
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इसे 400 रुपये तक ही रखा जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जब इस टेस्ट की लागत राशि 200 रुपये है तो इसके लिए हजारों रुपये की वसूली क्यों की जा रही है।
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