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बंगाल पंचायत चुनाव पर SC की सख्त टिप्पणी- हिंसा के साथ चुनाव मुश्किल

नई दिल्ली. मणिपुर हिंसा (Manipur Violence) मामले के बाद, पश्चिम बंगाल (West Bengal) में पंचायत चुनाव हिंसा (Panchayat Election) के केस में ममता बनर्जी सरकार और राज्य चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। वहीं मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।

जानकारी दें कि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में अगले 48 घंटे में हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने को कहा था। तब राज्य की ‘ममता’ सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हकीकत में आज की तारीख में संवेदनशील क्षेत्र का कोई सीमांकन नहीं किया गया। यहां तैनाती हर जिले के लिए है, चाहे वह संवेदनशील हो या संवेदनशील नहीं हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंसा के साथ-साथ चुनाव नहीं हो सकते। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए और यह राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।

इसके साथ ही SC ने टिपण्णी कि, HC ने सोचा हो कि अन्य पड़ोसी राज्यों से बलों की आवश्यकता के बजाय केंद्रीय बलों को तैनात करना बेहतर होगा और खर्च केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा। फिलहाल मामले पर सुनवाई जारी है।

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