SC ने बरक़रार की सजा, निर्भया के दोषियों को होकर रहेगी फांसी
नई दिल्ली : देश के बहुचर्चित और झकझोर देने वाले निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों की फांसी की सजा पर मोहर लगाते हुए इसे बरक़रार रखा है. निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले में फांसी की सजा पाए चारों आरोपी अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश की ओर से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी . इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया.
ये भी पढ़ें: देहरादून में कार के अंदर तीन लाशें मिलने से मचा हड़कंप
मालूम हो कि 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में 6 आरोपियों ने चलती बस में निर्भया के साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था. गैंग रेप के बाद निर्भया को बस से फेंक दिया था. घटना के बाद पूरा देश निर्भया के पक्ष में खड़ा था लेकिन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी. इस मामले में फांसी की सजा को आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनते हुए फांसी के सजा को बरकार रखा.
ये भी पढ़ें: 15 लाख के इनामी नक्सली ने किया समर्पण 24 साल से पुलिस के लिए बने चुनौती
कोर्ट के फैसले से पहले निर्भया के पिता ने कहा था थी कि उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा और आरोपियों की फांसी की सजा बरकरार रहेगी. निर्भया के पीटा ने कहा उनकी बेटी पर जो भी अत्याचार हुआ था ,वह अत्याचार सिर्फ एक लड़की पर नहीं बल्कि समाज के खिलाफ किया गया अपराध था. इस मामले में पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ. इस घटना के बाद लोगों का जबर्दस्त आक्रोश सामने आया.