चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए प्रतिबंधों को एक सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। पंजाब सरकार द्वारा जारी पत्र में कोरोना प्रतिबंध को आठ फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पंजाब में स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय फिलहाल बंद रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा।
प्रदेश सरकार के अनुसार इंडोर में 500 व आउटडोर में 1000 लोगों को ही एकत्र करने की अनुमति होगी। सभी को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, बाजारों, सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों में जाने वाले लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं पहनने वालों को कार्यालय में कोई सुविधा नहीं मिलेगी।
वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले कर्मचारी ही सरकारी और निजी कार्यालयों, कारखानों और उद्योगों में काम कर सकेंगे। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बार, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, म्यूजियम, चिड़ियाघर खोले जा सकेंगे, लेकिन जो लोग यहां आकर काम करते हैं, उनके पास वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। विमान से आने वाले यात्रियों का पूर्ण टीकाकरण और 72 घंटे पहले की कोविड रिपोर्ट होनी अनिवार्य है।