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सेबी ने लगाया अनिल अंबानी पर 25 करोड़ जुर्माना और इक्विटी मार्केट से 5 साल का बैन:

नई दिल्ली ( दस्तक ब्यूरो) : उद्योगपति अनिल अंबानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के रडार पर आ गए हैं। सेबी ने अनिल अंबानी के खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हुए उनके और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य संस्थाओं को इक्विटी मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया है और साथ ही 25 करोड़ रूपए का जुर्माना भी लगाया है। रिलायंस होम फाइनेंस को सिक्योरिटी मार्केट से 6 महीने के लिए बैन कर उस पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

सेबी ने इन सबके लिए फंड डायवर्जन के आरोप को आधार बनाया है। सेबी ने अनिल अंबानी को 5 साल की अवधि के लिए किसी भी लिस्टेड कंपनी या बाजार नियामक के साथ रजिस्टर्ड किसी भी मध्यस्थ ( इंटरमिडियरी) में डायरेक्टर या प्रमुख प्रबंधकीय पर्सनेल के रूप में सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ने पर रोक लगा दी है। अनिल अंबानी के खिलाफ सेबी के आरोप का आधार: सेबी ने अपने 222 पेज के फाइनल रिपोर्ट में कहा है कि अनिल अंबानी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के प्रमुख मैनेजमेंट की मदद से रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से फंड निकालने के लिए फ्रॉड करने की योजना बनाई थी जिसमें उसे अपने से जुड़ी संस्थाओं को लोन के रूप में दिखाया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के डायरेक्टर बोर्ड ने इस तरह के लोन देने की प्रथाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए थे और कॉरपोरेट लोन की नियमित समीक्षा की थी लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने इन आदेशों की अनदेखी की थी।

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