छत्तीसगढ़राज्य

संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर परीधि में धारा 144 लागू

बेमेतरा : संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में शांति, विधि एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने एक आदेश जारी कर संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परीधि में 22 अक्टूबर 2022 तक धारा 144 लागू किए है। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में विभिन्न विभाग यथा-खाद्य शाखा, आदिवासी विकास विभाग, कृषि विभाग, आबकारी विभाग, खनिज विभाग आदि संचालित है जहां दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं का आवागमन रहता है।

संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन होने से दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा शासकीय कार्य प्रभावित होता है। अतएव संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि के आसपास शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है, ताकि शासकीय कार्य सुगमता से सम्पन्न कराया जा सके। अत: यह आवश्यक है कि उपरोक्त क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित कर जुलूस, धरना, सभा एवं प्रदर्शन आदि के आयोजन को रोका जावे।

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