किसान आंदोलन के चलते अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर :सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यथास्थिति बनाए रखें, कमेटी बनाई जाए
चंडीगढ़ : पिछले काफी दिनों से बंद शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अंबाला के पास शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखी जाए, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक स्वतंत्र समिति गठित करने का प्रस्ताव करता है जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे जो किसानों और अन्य हितधारकों से संपर्क कर उनकी मांगों का ऐसा व्यावहारिक समाधान खोज सकेंगे जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और सभी के हित में हो।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से स्वतंत्र समिति में सदस्यों के कुछ नाम सुझाने को कहा या फिर वह समिति के लिए कुछ उपयुक्त व्यक्तियों की तलाश कर सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से एक सप्ताह के भीतर नाम सुझाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उजाल भुइयां की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी बॉर्डर बंद करने पर हरियाणा सरकार को फटकार लगा चुका है।