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धूमधाम से करें बेटी की शादी, खर्चा उठाएगी शिवराज सरकार, जानें कन्या विवाह योजना, कैसे मिलेगी आर्थिक सहायता

भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश के लोग ‘मामा’ के नाम से भी जानते हैं. वे यूं ही नहीं ‘मामा’ के नाम से जाने जाते हैं. वे महिलाओं का खास ख्याल रखते हैं. महिलाओं के लिए वे कई योजनाएं चलाते हैं जिससे आधी आबादी को लाभ पहुंचता है. मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भाजपा सरकार के लिए महिला सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है. महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं हैं, चाहे वह लाड़ली लक्ष्मी योजना हो, कन्या विवाह योजना हो, स्थानीय निकाय चुनावों में 50% आरक्षण हो या संबल योजना हो…वह आत्मसम्मान के साथ सुरक्षित वातावरण में रह सकती हैं. महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले आरोपियों को मौत की सजा का ऐलान करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है. तो आइए आज जानते हैं कन्या विवाह योजना के बारे में विस्तार से

क्‍या है योजना?

‘मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह योजना’ के तहत शिवराज सरकार बे‍टियों का विवाह करवाती है। साथ ही उन्‍हे आर्थिक सहायता भी उपलब्‍ध करवाई जाती है।

किन्‍हे मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ सभी वर्गों की युवतियों को दिया जाएगा

ऐसी महिलाएं जिनका तलाक हाे चुका है और विधवा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा

क्‍या है शर्ते?

हितग्राही के अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो

वधू ने विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो

हितग्राही के लिए विवाह निर्धारित सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में करवाना ही आवश्‍यक होगा

एकल विवाह कराने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा

क्‍या लाभ मिलेगा?

योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दिन वधू को 51 हजार रुपये का चेक प्रदान किया जाता है।

भुगतान की प्रक्रिया

मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दिन वधू को 51 हजार रुपये का चेक प्रदान किया जाता है।

कहां करें आवेदन?

ग्रामीण क्षेत्र– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

शहरी क्षेत्र– नगर निगम आयुक्‍त अथवा मुख्य नगर पालिका या नगर परिषद अधिकारी

क्‍या है समय सीमा?

15 कार्य दिवस में आवेदन की स्थिति स्‍पष्‍ट कर दी जाएगी

आवेदन प्रक्रिया?

पात्रता की जांच के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगरीय क्षेत्र में निगमायुक्त अथवा निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जांच समिति का गठन किया जाएगा

समिति द्वारा हितग्राहियों के आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी

जांच समिति आवेदन पत्रों की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी

जांच के बाद सभी आवेदनों की पात्रता का विवरण विवाह पोर्टल में दर्ज किया जाएगा

पात्र जोड़ों के स्वीकृति आदेश और अपात्र जोड़ों के अस्वीकृति आदेश पोर्टल से जनरेट किए जाएंगे

पात्र जोड़ों के स्वीकृति आदेश विवाह पोर्टल द्वारा ही जनरेट किये जाएगे

अधिक जानकारी और आनलाइन आवेदन के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए विवाह के समय बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. जिस लड़के से लड़की की शादी हो रही है उस लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए. यदि कोई इस उम्र सीमा का क्राइटेरिया फुल फिल नहीं करता तो उसे सरकार की ओर से योजना का लाभ नहीं दिया जाता है. आवेदन करने वाली कन्या का नाम समग्र पोर्टल (Samagra Portal ) पर रजिस्टर्ड होना चाहिए. इस योजना के तहत मध्यप्रदेश की सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को सरकार की ओर से लाभ दिया जाता है.

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