नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने केजरीवाल द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
इससे पहले, केजरीवाल ने CBI की ओर से उन्हें गिरफ्तार करने की संभावना के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया था कि CBI द्वारा की जा रही जांच राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक है।
हाई कोर्ट ने आज अपनी सुनवाई में केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया और CBI को आगे की जांच जारी रखने की अनुमति दे दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल की याचिका में कोई ऐसा आधार नहीं था जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त हो।
CBI ने केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के तहत जांच शुरू की थी। इस मामले में कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और उनके करीबी सहयोगियों से भी पूछताछ की जा रही है।