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सपा को कोर्ट से झटका, इरफान सोलंकी नहीं कर सकेंगे राज्यसभा के लिए मतदान

कानपुर: समाजवादी पार्टी को कोर्ट से झटका लगा है. कानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. इरफान सोलंकी ने राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की याचिका लगाई थी. आगामी 27 फरवरी को राज्यसभा के लिए मतदान होने वाला है लेकिन कोर्ट ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी है ऐसे में वो वोट करने से वंचित रह सकते हैं.

इरफान सोलंकी कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और कई मामलों में फिलहाल जेल में बंद हैं. इरफान सोलंकी की ओर से याचिका यह लगाई गई थी कि उन्हें 27 फरवरी को होने वाले मतदान में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए लेकिन जानकारी के मुताबिक उन्होंने इसके एवज में किसी भी सेक्शन का उल्लेख नहीं किया था.

समाजवादी पार्टी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि जिस तरह से झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वोटिंग में शामिल होने की अनुमति दी गई थी उसी प्रकार इरफान सोलंकी को भी राज्यसभा चुनाव के मतदान में हिस्सा लेने दिया जाए. लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से इरफान सोलंकी की याचिका को लेकर यह सवाल उठाया गया था कि उनके प्रार्थना पत्र में परोल या शॉर्ट टर्म बेल की गुजारिश की गई है लेकिन माननीय कोर्ट को इसका अधिकार नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने इरफान की याचिका को खारिज कर दिया.

कानून के जानकार भास्कर मिश्रा के मुताबिक इरफान सोलंकी अगर चाहें तो ऊपरी अदालत का रुख कर सकते हैं. हालांकि उनका ये भी कहना है कि परिस्थितियां बताती हैं कि उन्हें ऊपरी अदातल से भी अनुमति मिलना आसान नहीं. क्योंकि जो अंडर ट्रायल और जेल में बंद होते हैं उनको किसी भी चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता.

जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी पर कई केस दर्ज हैं. उन पर झोपड़ियों में आग लगाने, फर्जी आधार कार्ड पर हवाई यात्रा करने, रंगदारी मांगने, जमीन पर कब्जा करने, पुलिस के साथ गलत व्यवहार करने के साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन करने का केस दर्ज है. कुल मिलाकर उनके ऊपर 17 मुकदमे दर्ज हैं. इरफान के हथियारों के लाइसेंस को रद्द किया जा चुका है. उनके और उनके करीबियों की करीब 200 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है. इरफ़ान सोलंकी के साथ ही पार्टी के एक और विधायक रमाकान्त यादव भी जेल में हैं.

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