पंजाब

शूटर सिप्पी सिद्धू हत्या मामला, CBI अदालत ने कल्याणी की याचिका पर सुनाया यह फैसला

चंडीगढ़: नैशनल शूटर सिप्पी सिद्धू हत्या मामले में आरोपी कल्याणी सिंह की वीडियो और आडियोग्राफी मांगने की याचिका सी.बी.आई. की निचली अदालत ने खारिज कर दी है। 16 जनवरी को याचिका पर सुनवाई के दौरान सी.बी.आई. ने जवाब दिया था कि कल्याणी सी.बी.आई. के रिमांड पर 15 से 21 जून 2022 तक थी लेकिन उसने याचिका जमानत मिलने के बाद लगाई। रिकार्डिंग एक नियमित अंतराल के बाद खत्म हो जाती है।

कल्याणी ने कोर्ट में उसके रिमांड अवधि की वीडियो और आडियोग्राफी की रिकार्डिंग की मांग सी.बी.आई. से की थी, जिसके लिए उसने यह याचिका लगाई थी। इस पर कल्याणी के वकील एस.एस. नरूला ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं कि रिमांड के दौरान की वीडियो और आडियोग्राफी दोनों होनी चाहिए।

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