श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में 29 सौ पेज की याचिका दायर, सुनवाई 22 को
मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पूर्ण स्वामित्व को लेकर एक के बाद एक याचिका न्यायालय में दायर की जा रही है। मंगलवार को लखनऊ के अधिवक्ता ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में अपने को भगवान कृष्ण का वंशज बताते हुए श्रीकृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने और इस मामले में पहले से की गई याचिकाओं में उन्हें भी पक्षकार बनाने की अपील की।
इस पर मंगलवार दोपहर दो बजे बाद चार सदस्यीय अधिवक्ताओं ने मामले में बहस सुनते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। मनीष यादव ने 29 सौ पन्नों की याचिका कोर्ट में दायर की है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।
एडवोकेट पंकज जोशी ने पिटीशन फाइल की
लखनऊ निवासी मनीष यादव ने श्रीकृष्ण भगवान के वंशज बताते हुए मथुरा सीनियर डिवीजन जज कोर्ट में एडवोकेट पंकज जोशी ने पिटीशन फाइल की। मंगलवार दोपहर नई पिटीशन पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में चार सदस्यीय अधिवक्ताओं ने एडीजे कोर्ट में बहस की. कोर्ट में एक घंटे बहस चलने के बाद सीनियर डिवीजन जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस पिटिशन में सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह कमेटी, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण सेवा ट्रस्ट को पार्टी बनाया गया है।
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पिटिशन फाइलकर्ता अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर भगवान श्रीकृष्ण के वंशज मनीष यादव की तरफ से पिटिशन फाइल की गई है। इसको लेकर कोर्ट में बहस की गई, जिसके बाद सीनियर डिवीजन जज ने फैसला सुरक्षित रखा है। उन्होंने कहा कि हमारी केवल इतनी मांग है कि परिसर में जो अतिक्रमण है, जो पूर्वजों ने गलती की है उसका संशोधन किया जाए, ताकि दोबारा से गलती न हो। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण को न्यायालय के आदेश पर हटाया जाए।
अब तक नौ पिटीशन फाइल
श्री कृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक और परिसर को मस्जिद मुक्त बनाने की मांग को लेकर श्री कृष्ण भक्त अजय गोयल, वीरेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर केशवाचार्य, विजेंद्र पोइया और योगेश उपाध्याय आभा ने कोर्ट में पक्षकार बनाने की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है, जबकि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में पहले ही चार पक्षकार अखिल भारतीय हिंदू महासभा, तीर्थ पुरोहित महासभा, चतुर्वेद परिषद और रंजना अग्निहोत्री अपना प्रार्थना पत्र दे चुके हैं।
https://youtu.be/4zhmOpOS17E
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