लुधियाना : बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान व पू्र्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को कोर्ट ने एक अन्य मामले में बड़ी राहत दी है। बताया जा रहा है कि बैंस को कोर्ट ने एक अन्य मामले में जमानत दे दी है। बता दें कि बैंस के खिलाफ कोरोना काल के दौरान धारा 188 और महामारी एक्ट तहत केस दर्ज किया गया था, जिसमें बैंस ने दावा किया था कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है। इस मामले में फिलहाल कोर्ट ने बैंस को राहत दे दी है।