केरल का सिस्टर अभया हत्याकांड: 28 साल बाद पादरी थॉमस और सिस्टर दोषी करार
तिरुवनंतपुरम : करीब 28 साल पुराने सिस्टर अभया हत्याकांड मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को पादरी थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी को हत्या का दोषी करार दिया। इनको बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। इक्कीस वर्षीय सिस्टर अभया 27 मार्च, 1992 को कोट्टायम में पायस एक्स कॉन्वेंट के कुएं में मृत मिली थी।
पहले आरोपित फादर थॉमस कोट्टूर और तीसरे आरोपित सिस्टर सेफी को मुकदमे का सामना करना पड़ा जबकि दूसरे आरोपित फादर जोस को मार्च 2018 में सीबीआई अदालत ने बरी कर दिया था।
अपराध जांच शाखा और सीबीआई दोनों ने ही इसे आत्महत्या का मामला मानने से खारिज कर दिया था क्योंकि आरोपित ने सिस्टर अभया के सिर पर वार किया था। घटना को आत्महत्या जैसा दिखाने के लिए उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया था। इस मामले में 1 जनवरी 2009 को तीनों आरोपितों को जमानत मिल गई थी।
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सीबीआई ने आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 लगाई गई थी। आरोपित फादर और सिस्टर सेफी का नार्को एनालिसिस टेस्ट भी कराया गया था। मानवाधिकार कार्यकर्ता जोमन पुथेनचंचल द्वारा दायर याचिका के बाद यह मामला आगे बढ़ा।
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