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चंदा कोचर को उच्चतम न्यायालय ने कहा सॉरी, जानें क्या है वजह

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और पूर्व सीईओ चंदा कोचर की एक याचिका को खारिज कर दिया। कोचर ने प्राइवेट सेक्टर बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ पद से खुद को हटाए जाने के खिलाफ पहले बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

हालांकि, बंबई उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। बंबई उच्च न्यायालय के इस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ”सॉरी, हम इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।” शीर्ष अदालत ने कहा, ”यह निजी बैंक और कर्मचारी के बीच का मामला है।”

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न्यायमूर्ति कौल की अध्यक्षता वाली पीठ हाई कोर्ट के पांच मार्च के आदेश पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक और सीईओ पद से कोचर को हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि यह विवाद निजी सेवा के अनुबंध से जुड़ा हुआ है।

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