देहरादून ( विवेक ओझा) : किसी भी राज्य के सरकारी कर्मचारियों को धर्म, संस्कृति, जाति, रंग आदि बातों से तटस्थ रहते हुए अपनी भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है और इसलिए उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को आरएसएस जैसे संगठनों के कार्यक्रमों में भाग लेने की मनाही थी लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि अब राज्य कर्मचारी सुबह-शाम की RSS की शाखा सहित अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इससे राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यह आदेश अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा जारी किया गया है।
यूउत्तराखंड के मुख्य सचिव ने कहा है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी राजकीय कार्मिक द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शाखा व अन्य सांस्कृतिक/ सामाजिक गतिविधियों में तभी हिस्सा लिया जा सकेगा, बशर्ते इस कार्य द्वारा उसके सरकारी कर्तव्य एवं दायित्वों में कोई अड़चन न पड़ती हो। ऐसा सिर्फ सरकारी कार्यालय अवधि के पहले या बाद में ही किया जा सकेगा। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह छूट राज्य कर्मचारियों के लेवल आरएसएस के कार्यक्रमों के लिए ही नही दी गई है बल्कि अन्य सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें शामिल हैं।