पंजाब

नव वर्ष को लेकर होटल, ढाबों, दुकानों व रेहड़ी वालों के लिए सख्त आदेश

पटियाला : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अनुप्रिता जौहल ने क्लबों, होटलों, ढाबों, दुकानों, सड़क पर खड़ी रेहड़ी फड़ी आदि को नव वर्ष को लेकर 31 दिसम्बर 2023 तथा 1 जनवरी 2024 की दरम्यानी रात समय 1 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त कर व आबकारी विभाग के नियम लागू रहेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सेवा केंद्रों का समय 2 जनवरी से सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक कर दिया गया है। यह समय अगले आदेशों तक लागू रहेगा।

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