उत्तर प्रदेशराज्य

अपनी तहसील में ही निवास करें उपजिलाधिकारी और तहसीलदार, सीएम योगी का सख्त निर्देश सरकार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता की समस्याओं को सुनने और समय पर उनकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर की विभिन्न तहसीलों में तैनात उपजिलाधिकारी (एसडीएम) एवं तहसीलदार को अब अपनी संबंधित तहसील में निवास करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य यह है कि उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार ज्यादा से ज्यादा समय अपनी तहसील में बिताएं एवं जनसामान्य की समस्याओं को सुनकर निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उसका निराकरण करने का प्रयास करें। एक बयान के मुताबिक, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

बयान में मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव की ओर से मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार जनसमस्याओं का समय निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार की ‘गुड गवर्नेंस’ की प्रतिबद्धता के लिए यह आवश्यक है कि तहसील स्तरीय प्रशासन पूरी सजगता व तत्परता से कार्य करें।

मुख्य सचिव के मुताबिक, संबंधित जिलाधिकारी व मंडलायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित तहसीलदार व उपजिलाधिकारी जिस तहसील में तैनात किए गए हैं, वहीं निवास करें। बयान के मुताबिक, सभी जिलाधिकारी ईमेल आईडी पर सात दिन के अंदर इस आशय का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएंगे कि संबंधित मंडलायुक्त एवं शासन स्तर से इस विषय का आकस्मिक निरीक्षण व जांच भी की जाएगी। संबंधित तहसीलदार व उपजिलाधिकारी यदि तहसील में निवासरत नहीं पाए गए तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बयान के मुताबिक, साथ ही संबंधित जिलाधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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