69 हजार शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में किया संशोधन
यूपी सरकार को नोटिस, 14 जुलाई तक का समय
नई दिल्ली/लखनऊ: यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में उस समय नया मोड़ आ गया जब अदालत ने अपने दिये मौखिक आदेश में संशोधन कर दिया। दो जजों ने आदेश में संशोधन की इच्छा जताई और मामले को ओपन कोर्ट में सुनने का आदेश दिया गया। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।
न्यायिक पहलुओं के मद्देनजर दुबारा हुयी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ‘उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन’ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एम एम शांतनगौदर और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ के समक्ष दलीलें रखी। मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज करने का मौखिक आदेश सुना दिया, लेकिन कुछ न्यायिक पहलुओं पर ध्यान दिलाए जाने के बाद सुनवाई फिर शुरू हुई।
मौखिक आदेश में संशोधन कर जारी किया नोटिस
वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और ए. सुंदरम वीडिया कांफ्रेंसिंग स्क्रीन पर मौखिक आदेश जारी होने के बाद दिखाई दिए और उन्होंने अपनी दलीलें शुरू की। इसके बाद न्यायालय ने याचिका खारिज करने के अपने मौखिक आदेश में संशोधन की मंशा जतायी। सुनवाई फिर से कुछ देर चली और सॉलिसिटर जनरल एवं अन्य वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने राज्य सरकार एवं अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया तथा इसके जवाब के लिए 14 जुलाई तक का समय दिया। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह छह जुलाई तक रिक्तियों का चार्ट न्यायालय को सौंप दे।