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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, सामुदायिक रसोई योजना के कार्यान्वयन की योजना लेकर आएं
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वह सामुदायिक रसोई योजना के कार्यान्वयन से संबंधित कुछ नीतिगत फैसले लेकर आए जो विभिन्न राज्यों में चल रही हैं। शीर्ष अदालत ने कुछ राज्यों में बच्चों की कथित भूख से मौत और कुपोषण की घटनाओं पर भी संज्ञान लिया और उनसे उन जिलों/तालुकाओं/गांवों की पहचान करके संक्षिप्त जवाब दाखिल करने को कहा जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं।
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामुदायिक रसोई योजना को अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय करने की जरूरत है और केंद्र द्वारा उनकी राय पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा विचार है कि जब तक राज्य सरकारें योजना के कार्यान्वयन के संबंध में शामिल नहीं होती हैं, तब तक इसे लागू करना मुश्किल होगा।