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सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की याचिका खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से आरोपी फैजान खान को मिली जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। फैजान पर आरोप है कि उसने दिल्ली हिंसा के दौरान फर्जी दस्तावेज के जरिये सिम कार्ड उपलब्ध कराया था।

पिछले 23 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैजान खान को जमानत दी थी। जस्टिस सुरेश कैत ने कहा था कि जांच एजेंसी अपने स्टेटस रिपोर्ट में आरोपी के खिलाफ जो तथ्य दिए हैं वे यूएपीए के तहत अपराध के लिए पर्याप्त नहीं हैं। आरोपी के खिलाफ न तो कोई सीसीटीवी या वीडियो फुटेज है और न किसी ग्रुप से कोई चैट का साक्ष्य।

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हाई कोर्ट ने कहा था कि सिम कार्ड दिसंबर 2019 में उपलब्ध कराया गया जबकि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा 23 से 25 फरवरी के बीच हुई। इसलिए हिंसा से सिम कार्ड के देने का कोई संबंध नहीं दिखता है। कोर्ट ने कहा था कि आरोपी खुद जांच एजेंसी के समक्ष पेश हुआ और वो एफआईआर दर्ज होने से लेकर गिरफ्तार होने तक कभी जांच से नहीं भागा। इससे ये साफ है कि उसने जांच में पूरा सहयोग किया है।

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