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निर्भया केस : पवन की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

नई दिल्ली। निर्भया मामले में दोषी पवन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरूवार को खारिज कर दी है। इसके साथ ही आरोपी को फंसी देने का रास्‍ता लगभग साफ हो गया है। माना जा रहा है कि अब कल यानी शुक्रवार सुबह होने वाली फांसी अब नहीं टलेगी। बता दें कि अपराध के समय नाबालिग होने का दावा किया गया था।

निर्भया की मां ने कहा, कोर्ट ने वारदात के वक्त पवन के नाबालिग होने की दलील को ठुकराई हैं। इसके साथ ही पवन का आखिरी दांव फी फेल हुआ। कल शुक्रवार को चारों दोषियों को फांसी की सजा होनी है। फांसी बार-बार इसलिए टल रही थी, क्यों दया याचिका बाकी है। आज की डेट में उनकी कोई याचिका बाकी नहीं है। यह फांसी को टालने की कोशिश है। हमारी अदालतों को भी इनकी हकीकत पता चल गई है। कल साढ़े पांच बजे ये अब फांसी पर लटकेंगे। कल निर्भया को इंसाफ मिलेगा और जरूर मिलेगा।

बता दें कि इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के चार दोषियों में से एक मुकेश की ओर से मृत्युदंड पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका को रद कर दिया था। मुकेश ने फांसी को रद्द करने की मांग की थी। निर्भया केस के चार दोषियों विनय, अक्षय, मुकेश और पवन को 20 मार्च की सुबह 5.30 बजे फांसी दी जानी है।

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