निर्भया केस : पवन की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
नई दिल्ली। निर्भया मामले में दोषी पवन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरूवार को खारिज कर दी है। इसके साथ ही आरोपी को फंसी देने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। माना जा रहा है कि अब कल यानी शुक्रवार सुबह होने वाली फांसी अब नहीं टलेगी। बता दें कि अपराध के समय नाबालिग होने का दावा किया गया था।
निर्भया की मां ने कहा, कोर्ट ने वारदात के वक्त पवन के नाबालिग होने की दलील को ठुकराई हैं। इसके साथ ही पवन का आखिरी दांव फी फेल हुआ। कल शुक्रवार को चारों दोषियों को फांसी की सजा होनी है। फांसी बार-बार इसलिए टल रही थी, क्यों दया याचिका बाकी है। आज की डेट में उनकी कोई याचिका बाकी नहीं है। यह फांसी को टालने की कोशिश है। हमारी अदालतों को भी इनकी हकीकत पता चल गई है। कल साढ़े पांच बजे ये अब फांसी पर लटकेंगे। कल निर्भया को इंसाफ मिलेगा और जरूर मिलेगा।
Supreme Court dismisses the curative petition of one of the convicts in the 2012 Delhi gang-rape and murder case, Pawan Gupta, against the dismissal of his review plea rejecting his juvenility claim. pic.twitter.com/hSvHh4Hg8y
— ANI (@ANI) March 19, 2020
Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: Court gave them so many opportunities that they have become habituated of bringing something ahead of hanging&get it postponed. Now, our Courts are aware of their tactics. Nirbhaya will get justice tomorrow. https://t.co/NzSVKZFs1f pic.twitter.com/6YiG53wj8v
— ANI (@ANI) March 19, 2020
बता दें कि इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के चार दोषियों में से एक मुकेश की ओर से मृत्युदंड पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका को रद कर दिया था। मुकेश ने फांसी को रद्द करने की मांग की थी। निर्भया केस के चार दोषियों विनय, अक्षय, मुकेश और पवन को 20 मार्च की सुबह 5.30 बजे फांसी दी जानी है।