सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को दी जमानत, 6 महीने बाद जेल से होंगे रिहा
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 156 दिनों के जेल के बाद उन्हें जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने इस महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद, सीबीआई और केजरीवाल के वकीलों ने कोर्ट में अपनी-अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को जमानत देने का आदेश दिया है।
जेल में बिताए दिन
अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दस दिन बाद, 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेजा दिया गया। इसके बाद, 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की रिहाई दी गई थी, जो कि 51 दिन की जेल अवधि के बाद मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक केजरीवाल की रिहाई की मंजूरी दी थी, लेकिन 2 जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया।
आज, 13 सितंबर को जब केजरीवाल की रिहाई होगी, तो उन्होंने कुल मिलाकर 177 दिन जेल में बिताए हैं। अगर 21 दिन की रिहाई को हटा दिया जाए, तो वे कुल 156 दिन जेल में रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत का यह फैसला उनके समर्थकों के लिए बड़ी राहत का संदेश लाया है। इसके साथ ही, यह दिल्ली की राजनीतिक स्थिति पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। अब केजरीवाल अपनी जिम्मेदारियों को संभालने और दिल्ली की जनता की सेवा करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उचित कदम उठाया है। केजरीवाल की जमानत के बाद, उनके समर्थकों और पार्टी के सदस्य राहत की सांस ले सकते हैं।