उच्चतम न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में पुणे की कंपनी के निदेशक को दी जमानत
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने करोड़ों रुपये की कथित आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद पुणे के डीएसके समूह की कंपनियों के निदेशक दीपक कुलकर्णी को मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एस ए नजीर और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कुलकर्णी की अपील मंजूर कर ली। बंबई उच्च न्यायालय ने 17 अगस्त, 2021 को इस मामले में कुलकर्णी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, ‘‘ संबंधित पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने तथा रिकार्ड पर गौर करने के बाद हमारा मत है कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए। इसलिए हम याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं….।”
कुलकर्णी को पुणे की येरवडा जेल में रखा गया है। उनकी कंपनियों द्वारा करोड़ों रुपये की आर्थिक धोखाधड़ी करने को लेकर 2018 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। कुलकर्णी और अन्य, जिसमें डीएसके समूह की कंपनियां शामिल हैं, आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 30000 निवेशकों को करीब 2000 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया।