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सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को दी जमानत, 23 महीने बाद होंगे रिहा

नई दिल्ली : केरल (Kerala) के पत्रकार (Journalist) सिद्दीकी कप्पन (Sidheeq Kappan) को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें जेल से रिहा कर दिया है। सिद्दीकी कप्पन को 23 महीने पहले साल 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि सिद्दीकी कप्पन पर हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने का आरोप था। इस मामले में पत्रकार सिद्दीकी कप्पन पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धाराएं लगाई गई थी।

इस मामले की पहली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहकर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था कि यह मामला गंभीर है। वहीं पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस. रवीन्द्र भट्ट की पीठ ने उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर पांच सितंबर तक जबाव देने को कहा था।

वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। खबरों के अनुसार सिद्दीकी कप्पन को अगले छह हफ्तों तक दिल्ली में ही रहना होगा और हर हफ्ते पुलिस थाने जाकर हाजिरी लगानी होगी। जिसके बाद वो कहीं भी जा सकते हैं।

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