हल्द्वानी : हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है । वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजाा है । साथ ही अतिक्रमण हटाने के अभियान पर रोक लगा दी है । अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी ।
आपको बता दे कि हल्दवानी में बनभूलपुरा व गफूर बस्ती में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4365 अवैध कच्चे-पक्के भवनों को हटाने का यह मामला है । हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने की उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाया है ।