लोगों की जान खतरे में डालने का नहीं देंगे आदेश : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने मोहर्रम (Moharram) जुलूस (procession) निकालने के लिए अनुमित देने वाली याचिका (Petition) को खारिज (Dismissed) कर दिया है।
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह ऐसे आदेश पारित नहीं करेगा जो इतने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दे। साथ ही याचिकाकर्ता (Petitioner) को इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) जाने के लिए कहा।