वाराणसी

सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक से किया इंकार

संजय सक्सेना, लखनऊ

वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराये जाने के सिविल कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा है कि वे मामले को देखेंगे। अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने वाराणसी कोर्ट की ओर से आदेशित काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में इंतेजामिया मस्जिद के वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है।

ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सीजेआई की अगुआई वाली पीठ के सामने वाराणसी की निचली अदालत के फैसले पर रोक की मांग की गई। अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की ओर से हुजैफा अहमदी ने सीजेआई के सामने कहा कि आज निचली अदालत के फैसले पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इसलिए मामले को आज ही ही सुना जाए। कम से कम मामले पर यथस्थिति बनाए रखने का आदेश जारी करें। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने कहा कि अभी हमने पेपर नहीं देखा है।बिना पेपर देखे कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

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