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ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति मामले में केंद्र सरकार को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया दो सप्ताह का और समय

नई दिल्ली: ट्रिब्यूनल रिफार्म्स एक्ट 2021 की संवैधानिक वैधता एवं ट्रिब्यूनलों में खाली पदों से संबंधित केस को चुनाैती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों करने के लिए दो और सप्ताह का समय दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने चयन समिति (SCSC) की ओर से भेजे गए नियमों को नजरअंदाज करके प्रतीक प्रतीक्षा सूची के नामों से नियुक्तियां कीं, यह बहुत ही निराशाजनक है। CJI ने कहा कि हम कानून के शासन का पालन करने वाले लोकतांत्रिक देश हैं, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब समितियों द्वारा कैंडिडेट के नामों को सुझाया गया है, तब अबतक इन पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई है।

चीफ जस्टिस एनवी. रमन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा अगर पहले ही चिन्हित लोगों की लिस्ट तैयार की गई है, तब वेट लिस्ट से क्यों चुना गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि समिति द्वारा 41 लोगों का नाम सुझाया गया लेकिन 18 की ही नियुक्ति हुई है। हमें ये भी नहीं पता कि किस आधार पर लोगों को चुना गया।

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