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सुप्रीम कोर्ट ने पलटा कलकत्ता HC का फैसला, बंगाल में फोड़ पाएंगे ग्रीन पटाखे

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को हटा दिया है। बेंच ने अपने फैसले में प्रमाणित ग्रीन पटाखे उन क्षेत्रों में बेचने और फोड़ने की अनुमति दी है जहां हवा की गुणवत्ता “अच्छी” या “मध्यम” है।

यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश पीठ द्वारा दिया गया है। इसमें न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी शामिल थे। बेंच कलकत्ता हाईकोर्ट के ग्रीन पटाखों सहित पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

संबंधित अधिकारियों ने अदालत को सूचित किया कि वे उस आदेश में निर्धारित व्यवस्था का पालन करेंगे। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और पश्चिम बंगाल राज्य दोनों को अपनी दलीलों के संबंध में डेटा प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।

पश्चिम बंगाल सरकार को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य में प्रतिबंधित पटाखों या संबंधित वस्तुओं का आयात न हो।

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