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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है पूरा मामला
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल को सौंपने संबंधी केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सोमवार को केंद्र और उपराज्यपाल से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2017 के कार्यालय ज्ञापन और 16 फरवरी को दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि उपराज्यपाल द्वारा पारित ज्ञापन और अन्य आदेश दिल्ली के मतदाताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने की सरकार की क्षमता को प्रभावित करते हैं।