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अंकिता भंडारी हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर मांगी स्थिति रिपोर्ट, याचिका में CBI जांच कराने की मांग

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सोमवार को प्रदेश सरकार से जांच को लेकर स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने एक पत्रकार और अंकिता के परिवार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उप महाधिवक्ता जतिंदर कुमार सेठी से कहा कि अब तक हुई जांच पर स्थिति रिपोर्ट दायर की जाए।

याचिका में आग्रह किया गया है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने जांच के तरीके को लेकर कई सवाल खड़े किए और दावा किया कि राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच में कई खामियां हैं। सेठी ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं से राज्य पुलिस का हौसला टूटता है, जबकि उसने अच्छा काम किया है।

ऋषिकेश के निकट वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली अंकिता भंडारी की उसके मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। इस मामले में आरोपी जेल में है। इस हत्या मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इनके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है।

मालूम हो कि अंकिता भंडारी की हत्या के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच विनोद आर्य को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। मामले में आर्य समेत तीन आरोपी हत्या के आरोपों का सामना कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने जांच के तरीके पर कई सवाल उठाए और दावा किया कि राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच में कई खामियां थीं। सेठी ने वैज्ञानिक और फोरेंसिक उपकरणों के साथ एक पेशेवर काम करने और जांच में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया।

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