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ED के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी (ED) के चीफ डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका पर गैर सरकारी संगठन (NGO) कामन काउज को नोटिस जारी किया, जिसमें कोर्ट के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी, कोर्ट के आदेश में सरकार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने से रोक दिया गया था।

केंद्र सरकार ने बीते साल नवंबर में ही दो अध्यादेश पारित किए थे, जिनके जरिए ईडी और सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल में 5 साल का विस्तार किया गया है। संजय मिश्रा के रिटायरमेंट के ठीक तीन दिन पहले ही केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। मिश्रा का कार्यकाल विस्तार इस साल 18 नवंबर तक के लिए ही किया गया था, लेकिन अध्यादेश के मुताबिक अब उनका टर्म और ज्यादा बढ़ सकता है।

जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने जुलाई में केंद्र सरकार की ओर से संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के फैसले को चुनौती दी थी। बुधवार को ठाकुर की अर्जी को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, हिमा कोहली और जेबी पारदीवाला की बेंच के समक्ष पेश किया गया। जजों ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन मौखिक तौर पर कहा कि 18 नवंबर को इस पर सुनवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने इस अर्जी को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। केंद्र सरकार के वकीलों ने अर्जी को खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि जया ठाकुर एक राजनीतिक दल से जुड़ी हैं, जिसके नेताओं पर ईडी की ओर से कार्रवाई की गई है।

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