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लॉकडाउन का फायदा उठाकर 6 लोगों ने किया नाबालिग बच्ची का बलात्कार, अब कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

रांची: महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ हो रही दरिंदगी के बीच न्याय की एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड के चाईबासा व्यवहार अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ हुए बलात्कार के एक मामले में 6 लोगों अपराधी करार देते हए सभी को एक साथ उम्र कैद की सजा सुनाई है।

कोर्ट का यह फैसला इतना कड़ा और सख्त है कि कोर्ट ने सभी 6 अपराधियों को तब तक जेल में रखने की सजा सुनाई जब तक जेल में इनकी अंतिम सांस नहीं निकल जाती है। यानि कि एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार करने वाले 6 वहशी दरिंदों को अब मरते दम तक जेल में ही सड़ना होगा। जिन दरिंदों को यह सजा सुनाई गयी है उनमें महेंद्र बाँकिरा, विजय बांकिरा, चंदन हांसदा, राजकुमार तांती, रावकन केराई व चुनमुन केराई सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त दस हजार रूपये का अर्थ दंड भी सभी अपराधियों पर लगाया गया है।

मामला पश्चिम सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2020 में यहां एक बच्ची के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप किया था। एक मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की इस कहानी ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। वर्ष 2020 में यह वह दौर था जब देश में पहली बार कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाया गया था। इस लॉकडाउन में टोकलो में रहने वाली एक नाबालिग बच्ची के माता पिता पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ईंट भट्टा में काम करने के चलते फंस गए थे। केंद्र सरकार के कड़े फैसले व कोरोना के नियमों की वजह से बच्ची के माता पिता चाह कर भी अपने घर टोकलो नहीं लौट पाए थे। इसी का फायदा इधर टोकलो में नाबालिग बच्ची के एक रिश्तेदार और उसके 5 मित्रों ने उठा लिया।

4 अप्रैल 2020 को नाबालिग बच्ची जब शाम को शौच करने अपने घर से निकली तो उसके रिश्तेदार ने उसे जबरन पकड़ लिया। तत्पश्चात, रिश्तेदार और उसके 5 दोस्त महेंद्र बाँकिरा, विजय बांकिरा, चंदन हांसदा, राजकुमार तांती, रावकन केराई व चुनमुन केराई ने मिलकर बच्ची को पास की झाड़ियों में ले गए तथा उसके साथ बलात्कार और हैवानियत की। बलात्कार के पश्चात् सभी ने बच्ची को धमकी दी की वह इस घटना के बारे में किसी को न बताए वरना उसकी हत्या कर दी जाएगी। बच्ची ने घुट घुट कर एक दिन गुजारा मगर इसके बाद उसने इस घटना की जानकारी अपनी मौसी को दे दी। तत्पश्चात, बच्ची की मौसी बच्ची को साथ लेकर टोकलो थाना गयी और वहां पूरी घटना की खबर पुलिस को दी।

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