टीजीटी असिस्टेंट टीचर भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती, याचियों का दावा- एक प्रश्न की जांच हो जाए तो हो जाएगी नियुक्ति
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती में एक प्रश्न के उत्तर को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके साथ ही चयनित विपक्षियों मालती देवी और निशा पांडेय को नोटिस जारी की है।
यह आदेश सरल श्रीवास्तव ने बाल मुकुंद त्रिपाठी व संगीता पांडेय की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एम ए सिद्दीकी ने बहस की। इनका कहना है कि 16मार्च 21को 12603 सहायक अध्यापक पदो की भर्ती निकाली गई। परिणाम घोषित किया गया तो याचीगण का नाम नहीं था। 26 अक्टूबर 21 को उत्तरकुंजी जारी की गई तो पता चला कि सी सीरीज का प्रश्न 82बदला गया है। याचीगण को 414.63अंक मिले हैं। एक प्रश्न की जांच से याचियों का चयन हो जायेगा।
हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रशांत त्रिवेदी को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न 18 फरवरी 21 को पारित कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए। याचिका की सुनवाई 17 जनवरी 22 को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने आल इंडिया यूनानी डाक्टर्स एसोसिएशन व परवाज़ उलूम की अवमानना याचिका पर दिया है। याची परवाज़ उलूम को 2017मे यूनानी चिकित्सा अधिकारी पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया गया।