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अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास, 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा

पटना: बिहार में पटना की विशेष अदालत ने एक चार वर्षीय अबोध बालिका से दुष्कर्म के मामले में एक 45 वर्षीय व्यक्ति को गुरुवार को 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है।

बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र स्थित छितनावा गांव के स्थाई निवासी रघुनंदन पासवान को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने पीड़तिा को उसके पुनर्वास के लिए सात लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का भी निर्देश दिया है।

क्या था मामला?
पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि मामला वर्ष 2021 का था। पटना जंक्शन के करबिगहिया रेलवे स्टेशन परिसर में रहने वाले दोषी ने पड़ोस के एक दुकानदार की चार वर्षीय अबोध बालिका को पैसों का प्रलोभन देकर उसे सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था।

मामले की प्राथमिकी महिला थाना कांड संख्या 4/2021 के रूप में दर्ज की गई थी। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए अदालत में सात गवाहों का बयान कलमबंद करवाया था। आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा छह और आठ के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई गई है।

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