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केंद्र सरकार ने बताया धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में 34 बाहरी लोगों ने खरीदी प्रॉपर्टी

नई दिल्ली: अनुच्छेद 370 हटने के बाद (After The Abrogation of Article 370) जम्मू-कश्मीर में बाहर के कितने लोगों ने संपत्ति खरीदी, इस सवाल का जवाब सदन में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने दिया। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय (Union Minister of State For Home Affairs Nityanand Rai) ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में बाहर से कुल 34 लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश में संपत्तियां खरीदी हैं।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेता हाजी फजलुर रहमान के एक सवाल का जवाब देते हुए राय ने यह टिप्पणी की। बसपा नेता की ओर से पूछा गया था कि क्या गृह मंत्री जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में बाहर के उन लोगों की संख्या बताने की कृपा करेंगे, जिन्होंने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद यूटी में संपत्ति खरीदी है? इस सवाल के एक लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि 34 व्यक्तियों ने अब तक यूटी में संपत्ति खरीदी है।

मंत्री राय ने कहा जम्मू और कश्मीर की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के बाहर के 34 व्यक्तियों ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में संपत्ति खरीदी है। उन क्षेत्रों के सवाल पर, जहां ये संपत्तियां खरीदी गई हैं, गृह राज्यमंत्री ने कहा, ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, उधमपुर और गांदरबल जिलों में हैं।

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भूमि और संपत्तियों की खरीद के कानूनों में बदलाव किया और उसके बाद नए भूमि खरीद कानून बनाए गए।

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