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कोर्ट ने चोर को पौधारोपण की शर्त पर दी जमानत, कहा- 200 पौधे लगाओ और उनकी सेवा करो

नई दिल्ली: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने चोरी के एक आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी कि उसे अपने गांव और उसके आसपास कम से कम 200 पौधे लगाने होंगे तथा 2 साल तक उनकी देखभाल करनी होगी। आरोपी को जिन शर्तों पर जमानत दी गई, पौधारोपण की शर्त उनमें से एक है।

6 बिजली के खंभे चोरी करने के आरोप में हुआ था गिरफ्तार
न्यायमूर्ति एस. के. पाणिग्रही ने झारसुगुड़ा जिले के निवासी मानस अती की जमानत याचिका सोमवार को मंजूर कर ली। कोलाबीरा पुलिस ने पिछले साल 25 दिसंबर को एक बिजली आपूर्ति कंपनी के 2 लाख रुपए से अधिक मूल्य के कम से कम छह बिजली के खंभे चोरी करने के आरोप में मानस अती को गिरफ्तार किया था।

इन शर्तों पर आरोपी मिली जमानत
उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ अदालत को कुछ शर्तों के साथ अती को जमानत देने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने आरोपी को हर पखवाड़े पुलिस के समक्ष पेश होने और किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल न होने तथा सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने को भी कहा। उच्च न्यायालय ने स्थानीय पुलिस, वन और राजस्व अधिकारियों को पौधारोपण में अती की सहायता करने का निर्देश देते हुए कहा, ‘‘याचिकाकर्ता (मानस अती) को अपने गांव के आसपास सरकारी भूमि, सामुदायिक भूमि या किसी निजी भूमि पर आम, नीम, इमली आदि स्थानीय किस्मों के 200 पौधे लगाने होंगे।”

‘किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर रद्द कर दी जाएगी जमानत’
अदालत ने जिला नर्सरी को अती को पौधे उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया और राजस्व अधिकारियों से कहा कि वे पौधारोपण के लिए भूमि की पहचान करने में उसकी मदद करें। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।

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