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हरियाणा हाई कोर्ट में CM नायब सैनी के मंत्रिमंडल पर संविधान के उल्लंघन का आरोप, 19 दिसंबर को होगी सुनवाई

चंडीगढ़ : हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मुख्यमंत्री नायब सैनी और उनके मंत्रिमंडल को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि हरियाणा में गठित मौजूदा मंत्रिमंडल में संवैधानिक सीमा से अधिक विधायकों को मंत्री बनाया गया है। संविधान के अनुसार, राज्य विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या का अधिकतम 15% ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हरियाणा विधानसभा में 90 विधायक हैं, जिनमें से अधिकतम 13 विधायकों को ही मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री सहित कुल 14 मंत्री हैं, जो संविधान का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि जब तक यह मामला अदालत में लंबित है, तब तक अतिरिक्त मंत्रियों के लाभों पर रोक लगाई जाए और उन्हें उनके पद से हटाया जाए। इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर निर्धारित की गई है, जिसमें सरकार को इस मामले पर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा।

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