बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाने की योजना को मिली मंजूरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
मथुरा: मथुरा के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर एक कॉरिडोर बनाने की योजना को इलाहाबाद हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की इस योजना पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार कानूनी प्रक्रिया के तहत दर्शन प्रभावित किए बिना कॉरिडोर बनाने का काम पूरा कर सकती है, लेकिन कोर्ट ने मंदिर के बैंक खाते में जमा धन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी है।
बता दें कि यूपी सरकार ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया है। सरकार ये कॉरिडोर श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए बनाना चाहती है। कॉरिडोर का निर्माण करीब 5 एकड़ में किया जाएगा। कॉरिडोर में तीन रास्ते होंगे जिसके जरिए श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर तक पहुंच सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकार की इस योजना को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार अपनी प्रस्तावित योजना के साथ आगे बढ़े लेकिन यह भी सुनिश्चित करे कि दर्शनार्थियों को दर्शन में कोई बाधा न आए। सरकार को खुद अपने खर्चे पर ही कॉरिडोर का निर्माण कराना होगा।
इस मामले में कोर्ट ने 8 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन को भी साफ तौर पर कहा है कि किसी भी श्रद्धालु को दर्शन करने को प्रतिबंधित न करें। जिला प्रशासन आदेश का पालन सुनिश्चित कर अगली सुनवाई की तारीख 31 जनवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट पेश करे। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 में मिला धार्मिक अधिकार पूर्ण नहीं है। ये मौलिक अधिकार कुछ हद तक लोक व्यवस्था के अधीन है। उचित अवरोध लगाया जा सकता है।