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CM ममता का कार्टून फॉरवर्ड करने वाले प्रफेसर 11 साल बाद हुए बरी , जानिए क्या है पूरा मामला

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को 11 साल पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़े एक कार्टून वाले ईमेल को फॉरवर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब कोर्ट ने अंबिकेश को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अदालत के आदेश में कहा गया है कि आरोपी याचिकाकर्ता अंबिकेश महापात्रा द्वारा डिस्चार्ज याचिका की अनुमति दी जाती है। पूर्व जादवपुर थाना केस संख्या 50 दिनांक 12.04.2012 से संबंधित 2016 के केस संख्या सी 1810 से उन्हें बरी किया जाता है। जमानत बॉन्ड उसी के अनुसार डिस्चार्ज किए जाते हैं।”

12 अप्रैल 2012 को मुकुल रॉय को दिनेश त्रिवेदी की जगह केंद्रीय रेल मंत्री बनाए जाने के बाद सत्यजीत रे की सोनार केला पर आधारित एक कार्टून सीक्वल को आगे बढ़ाने के लिए महापात्रा को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने इसे कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके में अपने हाउसिंग सोसाइटी में ईमेल समूह के सदस्यों को भेज दिया था। उन्होंने बताया था कि सत्तारूढ़ दल द्वारा समर्थित गुंडों द्वारा मुझे पीटा गया और धमकी दी गई। फिर शिकायत के आधार पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत मिलने से पहले मुझे हवालात में रखा गया था।

सुब्रत सेनगुप्ता, जो तब एक सेवानिवृत्त इंजीनियर और हाउसिंग सोसाइटी के सचिव थे, को भी महापात्रा के साथ गिरफ्तार किया गया था। बाद में दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। सेनगुप्ता का 2019 में निधन हो गया। पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए (बी) और (सी) के तहत आरोप लगाए थे।

हालांकि, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में आईटी अधिनियम की धारा 66ए को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। महापात्रा ने कोलकाता की अलीपुर अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) का रुख किया था। अदालत ने आईटी अधिनियम की धारा 66ए के तहत आरोप हटा दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका में अपना फैसला देते हुए मार्च 2015 में आईटी अधिनियम के 66ए को रद्द कर दिया था। सीजेएम अदालत ने आईटी अधिनियम के 66ए के तहत आरोपों को हटा दिया था, लेकिन मामला 2021 तक चला। मामले पर कुछ प्रभाव था। मुझे नहीं पता कि प्रभाव कहां से आ रहा था।

सितंबर 2021 में, शिकायतकर्ता अमित सरदार के वकीलों को सुनने के बाद, CJM ने आदेश दिया कि अदालत इस बात पर विचार करेगी कि “क्या भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500/509 या किसी अन्य कानून के तहत कोई मामला बनाया जा सकता है अभियुक्त के खिलाफ या, क्या महापात्रा मामले से मुक्त होने के योग्य हैं। महापात्रा ने बाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का रुख किया। 2012 में महापात्रा को गिरफ़्तारी के घंटों बाद ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन पुलिस कार्रवाई ने हलचल मचा दी क्योंकि यह पश्चिम बंगाल में अपनी तरह की पहली कार्रवाई थी। विपक्षी दलों, बुद्धिजीवियों, अधिकार समूहों और नागरिकों ने आवाज उठाई थी। बाद में आक्रांता आमरा (हम पीड़ित हैं) नाम का एक मानवाधिकार समूह भी बनाया गया, जिसके संयोजक महापात्रा थे।

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