सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और राज्य संघ के इस मामले में दी ये अनुमति
स्पोर्ट्स डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों से जुड़े विवादों की सुनवाई के लिये बाकी कोर्ट पर लगी रोक को बुधवार (9 दिसंबर) को हटाया. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से की गयी सुनवाई के दौरान राज्य क्रिकेट संघों से दी गई विभिन्न वकीलों की दलीलों का संज्ञान लिया और आदेश निष्प्रभावी करने का फैसला लिया.
नरसिम्हा के अनुसार, सभी याचिकाकर्ताओं को, जिन्होंने विभिन्न राहत की मांग उठाई और जिन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला हो सकता है, उन्हें अब निराकरण पाने के लिये संबद्ध हाई कोर्ट जाने की अनुमति है. सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च 2019 को देशभर के अन्य कोर्ट को बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों से जुड़े किसी मामले पर कार्यवाही करने या सुनवाई पर रोक लगायी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने तब बताया था कि ये रोक तब तक रहेगी जब तक वरिष्ठ वकील और कोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थ पीएस नरसिम्हा लंबित विवादों पर अपनी रिपोर्ट नहीं देते. उस समय न्यायमित्र के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की हेल्प कर रहे नरसिम्हा को बीसीसीआई में क्रिकेट प्रशासन से जुड़े लंबित विवादों के समाधान के लिये मध्यस्थ नियुक्त किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि बड़ी संख्या में अर्जियां निष्फल हुई हैं क्योंकि उनमें मांगी गयी राहत मध्यस्थता प्रक्रिया में दी जा चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लंबित अंतरिम अर्जियों को अगले वर्ष जनवरी के तीसरे हफ्ते में सुनवाई के लिये निर्धारित किया. सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट सुधार से संबंधित मामलों को लेकर राज्य क्रिकेट संघों की वादकालीन याचिकाओं का बुधवार को निपटा दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह और सह सचिव जयेश जॉर्ज के पद पर बने रहने वाली याचिका पर सुनवाई को अगले वर्ष जनवरी तक के लिये पोस्टपोन किया. इनका कार्यकाल कुछ महीनों पहले खत्म हुआ है. बीसीसीआई ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके लोढा समिति द्वारा बनाये गये संविधान में जरुरी संशोधन की मांग उठाई थी. कोर्ट अब इस मामले में जनवरी के तीसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा.
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